शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षाएँ प्रारंभ एवं संचालित करने हेतु दिशा-निर्देश जारी

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शिवपुरी। म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षण सत्र 2021-22 के लिए शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षाएँ प्रारंभ एवं संचालित करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रभारी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एच.पी.वर्मा ने उक्त दिशा-निर्देशों के परिपालन में महामारी अधिनियम 1897 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण जिला शिवपुरी सीमाक्षेत्र हेतु आदेश पारित किया है।

शिवपुरी जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाक्षेत्र अंतर्गत 26 जुलाई (सोमवार) से शिक्षण सत्र 2021-22 के लिए शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 11वीं एवं 12वीं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी कैलेण्डर/स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का पालन करते हुये संचालित की जा सकेंगी।

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